Ration Card New Rule 2022 : राशन कार्ड को नहीं करना पड़ेगा सरेंडर और न ही होगी रिकवरी
वर्तमान में राशनकार्ड समर्पण/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक व तथ्यों से परे प्रसारित की जा रही खबरों का खण्डन वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन/निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवम् भ्रामक खबरे प्रकाशित/प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवम् सत्य से परे हैं।
प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता/अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गयी है।
यह भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है।
रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए है। अतः रिकवरी के सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही खबरे पूर्णतयाः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खण्डन किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा विगत 02 वर्षों अर्थात् 01 अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।
इस सम्बन्ध में पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्ते शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में निर्धारित एक्स्क्लू जन क्राइटेरिया निम्नवत् है :चयन सूची से निष्कासन का आधार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया-शासनादेशानुसार) नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र 1-समस्त आयकर दाता
Official Guidelines
1-समस्त आयकर दाता 2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व 2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में में 04 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर | 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा कंडिशनर) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केबीए या का जनरेटर हो। उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
3-ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में 3-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो। होगी।
4-ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में 4-ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। 5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक 5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हो। | शस्त्र का लाईसेन्स/ शस्त्र हो। 6-ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो ।
इस प्रकार से राशनकार्ड समर्पण के सम्बन्ध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतयाः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खण्डन किया जाता है। (सौरभ बाबू) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, __उत्तर प्रदेश। प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
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